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Tuesday, July 9, 2019

मूतहेदा मुस्लिम महज के खिलाफ मामला दर्ज , धारा 144 का उल्लंघन


रामगढ़। रामगढ़ के चितरपुर में सोमवार को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी जिसका उल्लंघन कर सभा करने पर दर्ज कर लिया गया है। 
इस मामले में रजरप्पा थाना के अंतर्गत कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य शहजादा अनवर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव रफीक अनवर सहित 9 नामदर्ज और 1000 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया गया ।

 मॉब लीचिंग के विरोध में सोमवार को  चितरपुर में जुलूस निकालने के लिए एसडीओ से अनुमति मांगी गई थी मगर सांप्रदायिक माहौल खराब होने की संभावना को देखते हुए एसडीओ अनंत कुमार ने जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी थी ।

सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति को देखकर  पूरे चितरपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था।

 निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर मूतहेदा मुस्लिम महाज ने  चितरपुर में  सभा की।
कांग्रेस के शहजादा अनवर , आजसू पार्टी के रफीक अनवर सहित दर्जनों लोगों ने सभा किया था । इस सभा को सुनने के लिए हजारों लोग  शामिल हुए थे।


  • रविवार को ही धारा 144 की घोषणा कर दी गई थी बावजूद उसके की गई सभा


 सोमवार को यह जुलूस चितरपुर के ईदगाह मैदान से हाई स्कूल ग्राउंड तक निकलने वाला था। इस जुलूस को निकालने के लिए संगठन के सचिव मोहम्मद अहमद खान और कन्वेनर मुफ्ती सालाउद्दीन जफर  ने अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति मांगी थी। इस संबंध में एसडीओ रामगढ़ अनंत कुमार ने उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए यह कहा कि रामगढ़ जिला सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर काफी संवेदनशील है। इस जिले में भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। यहां तक कि हाल ही में रामनवमी के जुलूस को लेकर रजरप्पा थाना क्षेत्र के सीकनी गांव में दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था।

  रामगढ़ एसडीओ ने जिले में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सोमवार को चितरपुर प्रखंड में सुबह 5:00 बजे से रात में 10:00 बजे तक 1 दिन के लिए निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी थी।  एसडीओ ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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