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Wednesday, June 10, 2020

उत्तर प्रदेश की तरह देश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कठोर कानून बने : हिन्दू जनजागृति समिति

गोहत्या रोकने के लिए कठोर अध्यादेश लानेवाली उत्तर प्रदेश की ‘योगी सरकार’ का अभिनंदन !
Hindu Janjagriti Samiti

हिन्दू जनजागृति समिति  की ओर शम्भू गवारे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए  उत्तर प्रदेश की ‘योगी सरकार’ धन्यवाद देते हुए कहा की युपी सरकार की ओर से गोहत्या रोकने के लिए नया अध्यादेश जारी किया है जिसका समिति अभिनंदन करती है साथ ही  समिति ने मग किया है की इस तरह के कठोर कानून को पुरे देश में लागु किये जाने की जरुरत है । उप्र सर्कार द्वारा जो कानून लाया गया है उसमे  गोहत्या करनेवालों को 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए दंड होगा ।
आगे उन्होंने कहा की ‘योगी सरकार’ का यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है, हिन्दू जनजागृति समिति इसका स्वागत करती है । हाल ही में केरल में एक गर्भिणी हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया था, जिससे वह गंभीररूप से घायल हुई और अंत में तडप-तडप कर मर गई । इस घटना को दो ही दिन बीते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में गाय को विस्फोटक खिलाया गया,  जिससे वह गंभीररूप से घायल हुई । देश में प्राणियों और गोमाता पर होनेवाले अत्याचार तथा हत्याएं रोकने के लिए कठोर कानून नहीं है । इसीलिए, क्रूरतापूर्ण अमानवीय कृत्य करने का दुस्साहस बढ रहा है । इतना ही नहीं, अनेक गोरक्षकों की दिन दहाडे हत्या हो रही है । अनेक बार जांच में ढिलाई बरतते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी धर्मांध कसाईयों की सहायता करता है । ऐसी स्थिति में, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यह अध्यादेश जारी किया है, वह गोरक्षा के लिए अर्थात संतों-महंतों,  हिन्दुत्वनिष्ठों, गोरक्षकों से सर्वसामान्य गोप्रेमियों तक सबके लिए आशा की एक किरण है ।

 गोमाता की रक्षा के लिए केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अपितु पूरे देश में ऐसा कठोर कानून लागू हो, यह मांग हिन्दू जनजागृति समिति ने की है । वर्ष 1947 में 90 करोड देशी गोधन था, जो अब घटकर 2-3 करोड रह गया है । शम्भू गवारे ने बताया की  आज देश के 29 राज्यों में केवल 20 में गोहत्या के विरुद्ध नियम बने हैं। साथ ही उन्पहोंने यह भी कहा की जिन राज्यों में गोहत्या के विरूद्ध कानून बने उनमें कठोर दंड का कोई प्रावधान नहीं है जैसा की यूपी सर्कार ने किया । इन कानूनों में दंडव्यवस्था कठोर न होने के कारण गोहत्यारों को भय नहीं लगता । अधिकतर प्रकरणों में अभियुक्त जमानत पर तुरंत छूट जाते हैं और पुनः वही कानून विरोधी कृत्य करने लगते हैं । अनेक स्थानों पर पशुवधगृहों और वाहनों पर पुलिस और  गोरक्षकों ने मिलकर छापे मारे । तब, बडी मात्रा में गोमांस जप्त हुआ । परंतु, इसके आगे कोई कार्यवाही नहीं होती । यदि यह रोकना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के लिए एक कठोर कानून बनाना आवश्यक है ।

साथ ही उन्होंने गोपालन के लिए गोमूत्र, गोबर, पंचगव्य आदि से बननेवाले उत्पादों को तथा गो-चिकित्सा को बढावा देना चाहिए । इस विषय में बडी मात्रा में शोध की और अन्य विशेष योजनाएं चलाने की आवश्यकता है । इसके लिए स्वतंत्र ‘गो-मंत्रालय’ स्थापित हो, यह मांग समिति ने की है।

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